ग्रामीण एवं पंचायत विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर की है। इसमें अगले 3 वर्षों के लक्ष्यों पर भी चर्चा की गई है।

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ह खबर मध्य प्रदेश में ग्रामीण रोजगार सहायक और सचिवों की भर्ती के साथ-साथ ‘बसाहट’ की नई परिभाषा से जुड़ी है। यहाँ मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है:

1. नई भर्तियाँ और योग्यता में बदलाव

  • पदों की संख्या: मध्य प्रदेश की 3300 ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों (Rojgar Sahayak) के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी।
  • समय सीमा: यह प्रक्रिया अगले 2 से 3 महीनों में पूरी करने का लक्ष्य है।
  • सचिवों की भर्ती: ग्राम पंचायत सचिवों के खाली पदों को भी भरा जाएगा।
  • बदला हुआ नियम: अब रोजगार सहायक का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) के माध्यम से होगा।
  • न्यूनतम योग्यता: पहले योग्यता 12वीं पास थी, जिसे अब बढ़ाकर स्नातक (Graduate) कर दिया गया है।

2. ‘बसाहट’ (Habitation) की नई परिभाषा

​मंत्री प्रहलाद पटेल के अनुसार, अब किसी स्थान को ‘बसाहट’ मानने के लिए निम्नलिखित तीन में से कोई एक मानक पूरा करना होगा:

  1. ​स्थान कम से कम 6 हजार वर्ग मीटर का होना चाहिए।
  2. ​कम से कम 30 मकान होने चाहिए।
  3. ​कम से कम 100 लोगों की आबादी होनी चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी

​यह घोषणा ग्रामीण एवं पंचायत विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर की है। इसमें अगले 3 वर्षों के लक्ष्यों पर भी चर्चा की गई है।

​क्या आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए किसी विशेष जानकारी या पढ़ाई के संसाधनों में मेरी मदद चाहते हैं?

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